Bihar News में खबर राजधानी पटना से। रेलवे भर्ती बोर्ड से वैकेंसी की मांग रहे उग्र छात्रों को संभालने के लिए अब धारा 144 लागू कर दिया गया है।
उग्र छात्रों के आगे प्रशासन को हथियार डालने पड़े हैं। अपनी मांगों के समर्थन में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पटना का प्रशासन संभालने में कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा अब पटना को शांत रखने के लिए धारा 144 का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन ने पटना सदर क्षेत्र एवं पटना सिटी अनुमंडल में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके बाद अब सड़क पर एक साथ कई लोगों का खड़ा होना तक अपराध माना जाएगा।
छात्रों के आंदोलन से हिला प्रशासन, 6 दिनों के लिए धारा 144 लागू
रेलवे भर्तियों में रिक्तियां बढ़ाने की मांग को लेकर पटना में छात्रों के उग्र आंदोलन चल रहा है। यही वजह है कि पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर और अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सिटी गुंजन सिंह की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत पटना सदर और पटना सिटी क्षेत्रान्तर्गत 31 जनवरी से 5 फरवरी तक पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक (अ०) विशेष शाखा, बिहार, पटना 29.01.2024 को सूचित किया गया है कि सहायक लोको पायलट (ए०एल०पी०) के पद पर भर्ती हेतु निकाली गयी रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके कारण आमजनों को भाड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तोड़फोड़ व उपद्रव की है आशंका, प्रशासन के फूले हाथ-पाव
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार चैनलों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा आगामी दिनों में बृहद रूप में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। जैसे कि रेलवे में आग लगाना, तोड़-फोड़ करना, जिसके कारण सरकारी संपत्ति को क्षति एवं गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।
इसके तहत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर एवं अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सिटी विधि द्वारा प्रदत्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि पटना सदर अनुमंडल एवं सिटी अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी रेलवे स्टेशन, रेलवे कार्यालयों, रेलवे ट्रैक एवं अन्य स्थलों पर निम्नलिखित बातों का निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश 31 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा। इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा. गड़ासा, भाला, छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा।
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