Bihar Politics : बिहार के एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, ललन पर फंसा पेंच, सुनील सिंह का क्या होगा?

रिपब्लिकन न्यूज, सेंट्रल डेस्क

by Jyoti
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Bihar Politics में बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है। कोर्ट ने एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर रोक लगाई है।

एमएलसी के चुनाव रिजल्ट पर रोक

Bihar News : एमएलसी उपचुनाव के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बिहार के विधान परिषद की एक सीट पर सुप्रीम कोर्ट में मामला उलझ गया है। आरजेडी कोटे से एमएलसी सुनील सिंह कि बर्खास्तगी और फिर जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह के नामांकन पर सुप्रीम फैसला आ सकता है। तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के इस उप चुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। अब सब की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले टिक गई है।

MLC Sunil Kumar Singh : सुनील सिंह की सीट से जेडीयू ने ललन प्रसाद को उतारा

आरजेडी कोटे के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया था। विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में लालू यादव के करीबी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनील सिंह लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। जेडीयू की ओर से सुनील सिंह की इस सीट पर ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। संख्या बल के हिसाब से ललन प्रसाद की जीत लगभग तय है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एनडीए को बड़ा झटका लगने की आशंका बढ़ गई है।

MLC By-election : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नज़र

सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था। यह इतना गंभीर उल्लंघन नहीं था कि उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाए। सुनील सिंह के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई। निष्कासित किया गया तो सदन में बोलने की अनुमति भी नहीं दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। सुनील सिंह का कहना है कि तानाशाह फैसले के तहत उन्हें बर्खास्त किया गया है।

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