Bihar News में इस वक्त केके पाठक फिर से चर्चा में हैं। मीटिंग में शामिल नहीं होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ थाने ने एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस एफआईआर के बाद बवाल बढ़ना तय है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन केके पाठक हैं कि मानने वाले नहीं हैं। अब ऐसा एक्शन हुआ है कि राजभवन से केके पाठक से सीधे तौर पर झंझट मोल ले लिया है। मधेपुरा में बीएनएमयू के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बैठक बुलाई गई थी। लेकिन ये लोग बैठक में शामिल नहीं हुए। एफआईआर में इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सदर थाने में आरडीडी ने दर्ज कराई एफआईआर
कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अनिल कुमार के आवेदन पर सदर थाना में माामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने तथा अन्य संबंधित कार्य योजना को लेकर 28 फरवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक बीएनएमयू के कुलपति प्रो. बिमलेंदु शेखर झा, कुलसचिव डॉ. मिहिर कुमार ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक डॉ. शशिभूषण शामिल नहीं हुए थे। इसलिए उक्त तीनों पदाधिकारियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 166, 166ए, 174, 175, 176, 176, 179 और 187 का उल्लंघन मानते हुए जानबूझकर विश्वविद्यालयों के परीक्षा मामले से संबंधित आधिकारिक कार्य में बाधा डाली गई, जो गैर कानूनी है।
प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच हो रही है : थानाध्यक्ष
वहीं इस पूरे मामले में सदर थानाध्यक्ष बिमलेंदु कुमार ने बताया कि आरडीडी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।