Bihar News : पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नाबालिग से रेप केस में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है।
Vrishn Patel को High Court से बड़ी राहत
बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। यह मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश वर्मा की एकल पीठ ने गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया है। पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर मुजफ्फरपुर की नाबालिग लड़की से नौकरी के नाम पर रेप करने का आरोप है। लड़की ने आरोप लगाया था कि मुजफ्फरपुर से पटना बुलाकर उसके साथ काफी दिनों तक बलात्कार किया गया। इस मामले में पीड़िता ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवार दायर किया था। पॉक्सो कोर्ट ने वृषिण पटेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। इससे पहले पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि अब हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।
Nitish Kumar के थे खास, फिर RJD में मिला बड़ा पद
बिहार की राजनीति में कभी वृषिण पटेल का नाम खूब सुर्खियों में था। नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री के महत्पूर्ण पद पर रहे। फिर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया। तब राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा पद मिला। आरजेडी में रहते हुए उनके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में पहले उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया। जब सम्मन पर भी वृषिण पटेल हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था।
मुजफ्फरपुर से पटना बुलाया, कहा…नौकरी क्यों करना, आरजेडी से टिकट देंगे तुम्हें
यह मामला मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा है। कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में एक कंप्लेंट दायर किया था। इसमें पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। लड़की का आरोप है कि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल उनके गांव जनसभा करने आए थे। कई अन्य लड़कियों के साथ जाकर मैं उनसे मिली थी। मैंने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं। तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो। मैंने नाम, पता और नंबर लिखकर उन्हें दे दिया। इसके बाद वापस घर लौट गई। कुछ दिन बाद फोन आया, कहा गया कि पटना में आकर मिलो। बोरिंग रोड में आकर फोन करना। जब मैं बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ। इसके बाद मुझे एक फ्लैट में ले गए। वृषिण पटेल ने कहा कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। हम आरजेडी से तुम्हें चुनाव में टिकट दे देंगे। इसके बाद वहां पर पूर्व मंत्री ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद शारीरिक शोषण करने लगे। विरोध करने पर पूर्व मंत्री ब्लैकमेल करने लगते थे। अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाकर कहते थे कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाया है।
इन धाराओं में दर्ज है केस
पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अग्रिम जमानत के लिए वृषिण पटेल ने पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अग्रिम जमानत दायर की थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिली है।