Bihar Police : बिहार पुलिस में लंबे समय तक सेवा देने वाले 31 पुलिस अवर निरीक्षकों सहित 47 पुलिस अधिकारियों-कर्मियों को मनचाही पोस्टिंग दी गई है। तीन आवेदनों को विचार-योग्य नहीं माना गया, जबकि एक का आवेदन ही बेकार चला गया।
Bihar News : मनचाही पदस्थापना के लिए आवेदन के बाद आदेश का था इंतजार
बिहार पुलिस मुख्यालय से फिर एक बड़ी खबर सामने आयी है। यह खबर ट्रांसफर-पोस्टिंग की तो है, लेकिन राहत भरी। राहत इसलिए, क्योंकि लंबे समय तक सेवा देने वाले 32 पुलिस अवर निरीक्षकों (Bihar Police Sub-Inspector) सहित 47 पुलिस अधिकारियों-कर्मियों को मनचाही पोस्टिंग (Transfer Posting) दी गई है। कुल चार आवेदनों पर पुलिस मुख्यालय ने विचार नहीं किया। तीन आवेदनों को विचार योग्य ही नहीं माना गया, जबकि एक आवेदन में मनचाही पोस्टिंग की जगह नहीं मांगी गई थी।
Bihar Police के 32 पु.अ.नि., 4 स.अ.नि., 8 हवलदार और दो प्रा.अ.नि. का तबादला
पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 434 एवं बिहार पुलिस हस्तक नियम 778 में वर्णित प्रावधान के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा अभ्यावेदनों पर विचार के लिए 23 जनवरी 2025 को समिति की बैठक आहूत की गई थी। समिति की बैठक के विचारोपरांत पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों का सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन उनके जिले में तत्काल प्रभाव से किया जा रहा है।
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Bihar Police : स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि…
आदेश जारी किया गया है कि संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानांतरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवा अभिलेख की जांच करने के उपरांत ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो इसकी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अभिलंब अवगत कराएंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सेवाकाल मात्र 6 माह या उससे कम रह गया है, उन मामलों में यदि उक्त पदाधिकारी / कर्मी यथावत बने रहने संबंधी आवेदन देते हैं तो संबंधित पुलिस महा निरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक उनके स्थानांतरण / पदस्थापन संबंधी मामले को क्रियान्वित नहीं करेंगे।
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यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया था, उनके द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि सिर्फ ऐच्छिक गृह जिला के आवेदनों पर विचार किया गया है।
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