Bihar News में खबर भाजपा नेता विशेश्वर ओझा हत्याकांड से जुड़ी हुई। कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Visheshwar Ojha हत्याकांड में Haresh Mishra व Brajesh Mishra को आजीवन कारावास
भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा (Visheshwar Ojha, Vice president BJP Bihar) हत्याकांड में आरा सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 8 साल पुराने इस केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच अन्य आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कुल सात आरोपियों को इस हत्याकांड में दोषी पाया है। आजीवन कारावास की सजा अपने वाले हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा सगे भाई हैं
BJP नेता की हत्या को ऐसे दिया था अंजाम
यह वारदात 12 फरवरी 2016 को हुई थी। तब देर शाम भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष और गद्दावर नेता ओझवलिया गांव निवासी विशेश्वर ओझा एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए सोनवर्षा गांव गए हुए थे। सभी आरोपित अपने साथियों के साथ सोनवर्षा गांव में पहले से घात लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही विशेश्वर ओझा की गाड़ी गांव से बाहर निकली, तभी उक्त आरोपितों के द्वारा गाड़ी को रुकवा कर गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
इन 7 आरोपियों को सुनाई गई सजा
इस हत्याकांड में कोर्ट ने सात आरोपित ब्रजेश मिश्रा, हरेश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को दोषी पाया गया था। इसमें ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं। विशेश्वर ओझा हत्याकांड में सोमवार को आरा सिविल कोर्ट में एडीजे–8 के द्वारा सजा सुनाई गई। नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को आजीवन कारावास के साथ ही अन्य 5 आरोपियों को 307 के तहत 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है।