Bihar News में Patna Police की करतूत खूब चर्चा में है। बैंक के अंदर खुलेआम गुंडई करने वाले आरोपी को थाने से छोड़कर पुलिस ने खाकी का दामन दागदार कर दिया है।
Bihar Police : बैंककर्मी से गुंडागर्दी करने वाले को थाने से मिली बेल
अपराधियों के खिलाफ एक्शन का ढिंढोरा पीटने वाली पटना पुलिस का ढोल फट गया है। खुलेआम गुंडागर्दी करने वालों को कानून के प्रावधानों के सहारे थाने से बिल देकर गुंडों का मनोबल बढ़ाने के लिए पटना पुलिस तत्पर पर दिखाई दे रही है। हद तो यह है कि जिस कानून के प्रावधान के सहारे गुंडो को थाने से बल दिया गया, उसी कानून का मजाक भी बनाया गया। पटना में महिला बैंक कर्मी के साथ कैमरे के सामने गुंडागर्दी करने वाले ठेकेदार को पुलिस ने थाने से ही बल दे दिया। दलील यह दी गई थी बीएनएस के प्रावधानों के तहत 7 साल से कम की सजा वाले अपराध में जमानत देने का प्रावधान है। पुलिस को यह दलील तो याद रही, लेकिन यह याद नहीं रहा कि अगर पकड़ा गया व्यक्ति आपराधिक चरित्र का है तो उसे जमानत नहीं देनी है। पुलिस ने जिस ठेकेदार को थाने से जमानत दी है, उस पर पहले भी आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पटना पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी पुलिस को पहले नहीं थी। हैरत की बात यह है कि पटना शहर के थाने में दर्ज इस ठेकेदार की कुंडली पटना की तेजतर्रार पुलिस नहीं खंगाल सकी।
Patna News : कैमरे के सामने गुंडागर्दी, बैंककर्मी को पिस्टल के बल पर दी धमकी
6 दिसंबर को पटना के एग्जीबिशन और स्थित केनरा बैंक का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में ठेकेदार राकेश कुमार सिंह महिला बैंक कर्मी से गाली गलौज करते दिखाई दे रहा है। उसने कैमरे के सामने बैंक कर्मी को जान से मारने की धमकी दी और मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। ठेकेदार राकेश कुमार सिंह साधनापुरी का रहने वाला है। उसके खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। FIR के अनुसार, बैंक कर्मी को ठेकेदार ने पिस्टल के बल पर धमकाया, नशे में धुत होकर छेड़खानी की, मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। एफआईआर के बाद ठेकेदार को गांधी मैदान थाने लाया गया। लेकिन पुलिस ने उसे थाने से ही जमानत दे दी।
Patna Police : आर्म्स एक्ट के आरोपी को थाने से कैसे दी जमानत?
पुलिस की दलील है कि ठेकेदार पर BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। बीएनएस के अनुसार अगर किसी मामले में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो पुलिस उसे थाने से जमानत दे सकती है। इसी आधार पर ठेकेदार राकेश को जमानत दे दी गई। लेकिन BNS के इन्हीं प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि जमानत तभी दिया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पूर्व से कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। जबकि ठेकेदार राकेश के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में आपराधिक मामला पहले से दर्ज है। 31 अगस्त 2021 को ठेकेदार राकेश के खिलाफ गर्दानीबाग थाने में जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि राकेश ने नशे की हालत में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया और फायरिंग की थी।
Bihar Crime News : रसूख देखकर सलूक, अब कार्रवाई की दलील
अपराधिक इतिहास होने के बावजूद गुंडई करने वाले ठेकेदार राकेश कुमार सिंह को जमानत देकर पटना पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि रसूख की बदौलत खाकी सलूक करती है। हालांकि सिटी एसपी स्वीटी शेहरावत का कहना है कि उसके आपराधिक इतिहास के बारे में बाद में जानकारी मिली है। इसलिए ऐसा हुआ है। सिटी एसपी दावा कर रही हैं कि इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पटना पुलिस की कारगुजारी यहीं खत्म नहीं होती है। ठेकेदार के खिलाफ 2021 में ही आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद भी उसके आर्म्स का लाइसेंस अब तक रद्द नहीं किया गया है। अब जबकि महिला बैंक कर्मी के साथ हुई घटना ने पटना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो पुलिस उसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द करवाने का दावा कर रही है। सिटी एसपी स्वीटी शेहरावत ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने के लिए डीएम को पत्र लिखा जाएगा।